कालोनाइजर के भूखण्डों की बाउण्ड्रवॉल और सड़कें किये ध्वस्त

अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत अवैध निर्माण पर सतत निगरानी हेतु निर्देश दिये गये है। उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में सोमवार को प्रभारी प्रवर्तन जोन-03 के नेतृत्व में अशोक जैन व सचिन चौधरी द्वारा ग्राम मटियाला के समीप लगभग 25 बीघा में अवैध रूप से फ्रेण्डस् कालोनी विकसित किये जाने पर उ.प्र0. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-14 व 15 के अंतर्गत पारित ध्वस्तीकरण आदेश के क्रम में विकसित की जा रही कालोनी की मुख्य आरसीसी सड़क व अन्य सड़के, भूखण्डों की बाउण्ड्रीवाल, विद्युत पोल इत्यादि के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान अवैध निर्माणकतार्ओं/कालोनाईजर द्वारा भारी विरोध प्रकट किया गया, लेकिन पुलिस व प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते की प्रभावी कार्यवाही के द्वारा नियन्त्रित करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। प्रभारी प्रवर्तन जोन-3 द्वारा लोगो को सख्त निर्देश दिये गये कि बिना अनुमति प्राप्त किये गये किसी भी निर्माण को बक्शा नही जायेगा।
उपरोक्त अनाधिकृत रूप से किये गये निर्माण के विरूद्ध अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्तागण एवं प्रवर्तन जोन-3 के समस्त स्टाफ, प्राधिकरण थाना-मसूरी पुलिस बल व प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। आगामी माह में भी ध्वस्तीकरण/सील की कार्यवाही किये जाने का अभियान जारी रहेगा।
