- मार्केट रेट के सापेक्ष वर्तमान सर्किल रेट से दुकानों के किराया निर्धारण पर दुकानदारों को मिलेगी राहत
- मार्केट रेट से नहीं डीएम सर्किल रेट से किराया वसूली करेगा निगम-नगर आयुक्त
गाजियाबाद।। नगर निगम की 1702 दुकान के किराया दरों के निर्धारण हेतु लगातार निगम अधिकारियों तथा दुकानदारों के बीच विचार विमर्श लंबे समय तक चला जिस पर शासन द्वारा निर्णय लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं जो मार्केट रेट से दुकानों की किराया वसूली तय की गई थी। शासन ने निर्णय लेते हुए वर्तमान सर्किल रेट एवं शासनादेश 10 फरवरी 1997 में निहित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए पत्र गाजियाबाद नगर निगम को भेजा गया है। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम की दुकानों की संपत्तियों के किराया निर्धारण के संबंध में 14 अगस्त 2025 को शासन के द्वारा पत्र भेजा गया है जिसमें गाजियाबाद नगर निगम द्वारा चाहे गए मार्गदर्शन के क्रम में निर्णय दिया है।
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 129, उप धारा 4 एवं 5 में निहित प्राविधान के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट एवं शासनादेश दिनांक 10. 2 .1997 में निहित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जानी हैl संबंधित टीम व अधिकारियों को दिए गए निर्देश के क्रम में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैंlमहापौर द्वारा बताया गया कि काफी लंबे समय तक निगम तथा दुकानदारों जिनके द्वारा किराए पर नगर निगम की दुकान ली हुई है किराया निर्धारण को लेकर विचार विमर्श रहा जिसमें शासन द्वारा बहुत ही सुंदर निर्णय लिया है जो कि जनहित के लिए लाभकारी है जिनका स्वागत सभी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि करते हैं तथा अधिकारियों को दिए गए शासन के निर्देश के क्रम में तत्काल कार्यवाही करने के लिए कहा गयाl महापौर द्वारा व्यापारियों से भी शासन द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में शहर हित में किराया जमा करने के लिए कहा गया तथा सभी को शुभकामनाएं भी दी गई l
