Dainik Athah

संविधान में प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित वर्ग को मिले: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

  • 69000 शिक्षकों की भर्ती का मामला, बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री को दी न्यायालय के निर्णय की जानकारी
  • किसी भी अभ्यर्थी के साथ न हो अन्याय: सीएम योगी

अथाह ब्यूरो
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान में प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिले। उन्होंने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये।
रविवार को बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में न्यायालय के निर्णय से अवगत करवाया। विभाग ने सभी तथ्यों की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी।
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बैंच के निर्णय के आलोक में विभाग द्वारा कार्यवाही की जाये। बैठक के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए। साथ ही किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
सीएम के इस बयान के बाद इस बात की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि सरकार द्वारा नई सूची बनाई जा सकती है।


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