Dainik Athah

राहत: अब नहीं होगा चुनाव के लिए निजी वाहनों का अधिग्रहण

आरटीओ प्रवर्तन जारी किया बयान



अथाह संवाददाता
गाजियाबाद।
लोकसभा चुनाव में जिन निजी वाहनों को अधिग्रहण का नोटिस मिला है उन्हें अब राहत मिली है। संभागीय परिवहन विभाग ने कहा है कि वे केवल व्यावसायिक वाहनों का ही चुनाव में प्रयोग करेंगे।
बता दें कि परिवहन विभाग ने जिले के करीब सात सौ उन निजी वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया था जिनके पास स्कार्पिओ, इन्नोवाा और अर्टिगा जैसे वाहन है। इन वाहनों के स्वामियों को पुलिस के माध्यम से नोटिस भेजकर चुनाव के लिए उनके वाहन मंगवाये गये थे। इस निर्णय से वाहन स्वामियों में परिवहन विभाग के प्रति रोष था। अब संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन जानकारी दी है कि लोकसभा निर्वाचन हेतु , जनपद में राजकीय वाहनों की संख्या अपर्याप्त होने के दृष्टिगत, निर्वाचन कार्य हेतु निजी हल्के वाहनों के अधिग्रहण आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में आम जन में एक भ्रम की स्थिति बन रही है कि उन्हे अपने निजी वाहनों को भी निर्वाचन हेतु उपलब्ध कराना है।

संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन गाजियाबाद ने कहा कि निर्वाचन कार्य में केवल ऐसे वाहनों को ही प्रयुक्त किया जायेगा जो या तो व्यवसायिक वाहन के रूप में पंजीकृत और टैक्सी परमिट से आच्छादित हैं, अथवा उनका प्रयोग किसी भी रूप में व्यावसायिक स्तर पर किया जा रहा हो। इस प्रकार निर्वाचन हेतु आवश्यक हलके वाहनों की आपूर्ति व्यावसायिक वाहनों से ही सुनिश्चित कर ली जाएगी। उन्होंने कहा ऐसे वाहन स्वामी, जिनके निजी वाहन उनके व्यक्तिगत, घरेलू कार्यों में प्रयुक्त होते है, ऐसे निजी हल्के वाहनों को भेजने की आवश्यकता नहीं है, उनका प्रयोग निर्वाचन कार्य में नहीं किया जाना है।

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