Dainik Athah

प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

  • प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, उल्लंघन पर दो साल की जेल और जुमार्ने का प्राविधान
  • निर्वाचन अवधि में मत सर्वेक्षण के साथ ही सर्वेक्षण परिणामों का मीडिया में प्रकाशन/ प्रसारण नहीं किया जा सकेगा
  • प्रदेश में सभी सात चरणो में हो रहे हैं लोकसभा निर्वाचन, साथ ही चार विधानसभा क्षेत्रों में भी उप चुनाव की प्रक्रिया जारी

अथाह संवाददाता
लखनऊ
। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ-साथ चार विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126(1)(ख) के तहत मीडिया में किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत यह निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्रदेश में इस दौरान न ही मत सर्वेक्षण करेगा और न ही किसी मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रसारण किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि एग्जिट पोल पर यह प्रतिबंध साधारण निर्वाचन की स्थिति में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से लेकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगा। वहीं उप निर्वाचन की स्थिति में भी यही प्रतिबन्ध लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा किसी उप निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले उप निर्वाचन की स्थिति में भी यह अवधि मतदान शुरू होने से लेकर मतदान खत्म होने के आधे घंटे तक जारी रहेगी। अलग-अलग दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले उप निर्वाचनों की दशा में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जायेगा, उसे दो वर्ष तक कारावास की सजा और जुमार्ना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 7:00 बजे तथा एक जून शनिवार को अपराह्न 6:30 बजे के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया है, जिसके दौरान वर्तमान लोक सभा के साधारण निर्वाचन और प्रदेश के चार विधानसभा क्षेत्रों के उप निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार और किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि साधारण निर्वाचन एवं उप निर्वाचन के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।


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