अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। महानगर में अब जीडीए से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कराने वालों के लिए बुरी खबर है। नक्शा के विपरीत अवैध निर्माण करने वाले कॉलो नाइजर को भूखण्ड फ्लैटों को लोन सुविधा उपलब्ध न कराए जाने व कराए गए लोन को निरस्त करने के लिए जीडीए जोन 7 प्रभारी ने 9 बैंकों एसबीआई साहिबाबाद,ओरिएंटल बैंक आॅफ इंडिया,ओरियंटल बैंक आॅफ कॉमर्स,बैंक आॅफ बड़ौदा साहिबाबाद,केनरा बैंक आॅफ इंडिया,एचडीएफसी बैंक साहिबाबाद,पीएनबी ,इंडियन बैक, आईसीआई सी बैंक साहिबाबाद शामिल हैं।अधिशासी अभियंता प्रवर्तन जोन सात ने कहा कि साहिबाबाद क्षेत्र के सेक्टर,2,से. 3, से.5 राजेन्द्र नगर,श्याम पार्क एक्सटेंश,नवीन पार्क,लाजपत नगर, राधेश्याम पार्क, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2,स्वरूप पार्क में स्थित भूखंडों पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अनाधिकृत रूप से निर्मित भवनों,फ्लैटों, को लोन सुविधा उपलब्ध न कराए जाने व उपलब्ध कराए गए लोन को निरस्त करने के लिए बैंकों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि निर्माणकतार्ओं ने स्वीकृत इकाइयों के विपरीत अतिरिक्त इकाइयों के।निर्माण कर विक्रय किया है जिससे क्षेत्र में नाली नाला सड़क पार्क सीवर आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यही नही पार्किंग की समस्या एवं आधारभूत सेवाओ पर बुरा असर पड़ रहा है जो नागरिक सुविधाओं का हनन है। जन सरोकार से जुड़ी तमाम समस्याएं पैदा होती है। स्वीकृति से अधिक फ्लैट बनने से लोगों को जान माल का भी खतरा रहता है। बैंक प्रबंधकों से कहा गया है कि निर्माण से पूर्व बिना जीडीए की अनापत्ति प्रमाण पत्र के लोन सुविधा उपलब्ध न कराया जाए। प्राधिकरण की एनओसी के बाद ही ऋण दिया जाए।