Dainik Athah

खुले में न हो निर्माण, तंदूर में कोयले का प्रयोग करने वालों के खिलाफ हो कार्यवाही: डीएम

वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न

जिले में ग्रेप 3 के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये: राकेश कुमार सिंह

अथाह संवाददाता
गाजियाबाद।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने निर्देश दिये कि जिले में नियमों के विरूद्ध कहीं भी खुले में निर्माण कार्य न हो। इसके साथ ही तंदूर में कोयले के प्रयोग पर रोक लगाते हुए पहले चेतावनी एवं इसके बाद कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
गाजियाबाद जिले में वायु गुणवत्ता को मानकों के अनुरूप बनाए रखने एवं ग्रेप-3 के नियमों का जनपद में कड़ाई से पालन कराने के उद्देश्य से बुधवार को जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने ग्रेप की समीक्षा करते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में ग्रेप-3 लागू है, इसलिए यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कहीं पर भी निर्माण कार्य मानकों के विपरीत खुले में न हो और सड़कों पर निरंतर एंटी स्मॉग गन के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कहीं पर भी निर्माण कार्य होता पाया जाता है तो उनको ग्रेप-3 के नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किए जाएं और ग्रेप-3 के नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

राकेश कुमार सिंह ने नगर निगम एवं समस्त नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वायु प्रदूषण के दृष्टिगत अपने- अपने क्षेत्र में ऐसे रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबों को चिन्हित किया जाए जो तंदूर में कोयले का इस्तेमाल करते हैं। इस संबंध में कोयले के प्रयोग की रोकथाम के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कर प्रतिष्ठानों के संचालकों को जागरूक किया जाए कि वे तंदूर में कोयले का इस्तेमाल न करें। उन्होंने कहा कि यदि प्रतिष्ठान के संचालक इन दिशा-निदेर्शों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माने और विधि सम्मत दंडात्मक कार्यवाही की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि उनके द्वारा अभियान चलाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिले में कहीं पर भी बिल्डिंग मेटेरियल ले जाने वाले वाहन एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करते न पाए जाएं और यदि उनके द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उनके चालान काटने की कार्यवाही की जाए ताकि जनपद की वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनाई जा सके।

जिलाधिकारी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके द्वारा संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जनपद में कहीं पर भी ग्रेप-3 के नियमों उल्लंघन न हो। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, जीडीए तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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