अथाह संवाददाता
मोदीनगर। पूर्व में कपड़ा मिल क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक की स्थानीय शाखा में प्रबंधक पद के तैनात रीता साहनी के खिलाफ गाजियाबाद न्यायालय के आदेश पर स्थानीय कोतवाली में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज हुई ।
कंपनी सैक्टरी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि मोदी स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लि. द्वारा पंजाब नेशनल बैंक निकट कपड़ा मिल शाखा मोदीनगर व मोहन पार्क कोठी नं0-7. पंजाब नेशनल बैंक को 1650 रुपये प्रतिमाह किराये पर संयुक्त रूप से दिये हुए थे। तत्पश्चात उक्त प्रीमाईसिस हरियाणा डिस्ट्रलरी लि. में समाहित हो गयी थी, जिस पर कम्पनी ने बैंक के खिलाफ गाजियाबाद न्यायालय में बेदखली हेतू वाद सं0-52/2014 योजित किया था, जो कि कम्पनी के पक्ष में डिग्री हो गया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद बैंक प्रबंधन ने बैंक बिल्डिंग खाली करके उसका कब्जा भी कम्पनी को सौंप दिया था, परन्तु तब उक्त बैंक में प्रबंधक पद पर तैनात रीता साहनी ने न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध जिला जज के यहां निगरानी योजित की तथा उक्त निगरानी में रीता साहनी ने कम्पनी की बिना अनुमति के कम्पनी के स्टेटमेन्ट आॅफ एकाउण्ट आदि स्वत: ही निकालकर कम्पनी को नुकसान पहुंचाने व धोखा करने की नियत से न्यायालय में दाखिल कर दिये।
कंपनी प्रबंधन का कहना है कि जबकि रीता साहनी उस समय उक्त बैंक में तैनात भी नहीं थी, मेरठ में कार्यरत थी। रीता साहनी के उपरोक्त कृत्य के विरुद्ध मोदी स्पीनिंग एवं वींिवंग कम्पनी ने न्यायालय में प्रार्थना दिया, जिस पर न्यायालय ने धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये हैं।