पुत्री विवाह पर 55 हजार रुपए एवं सामुहिक विवाह पर 75 हजार की आर्थिक मदद
अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। श्रम विभाग द्वारा 16 नवम्बर को कविनगर रामलीला मैदान में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। श्रम विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को पुत्री विवाह पर बड़ा आर्थिक सहायोग दिया जा रहा है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये पुत्री विवाह पर 55 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं सामूहिक विवाह की स्थिति में 75 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। यह सुविधा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की दो पुत्रियों के विवाह पर दी जायेगी।
सामूहिक विवाह में अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने हेतु उप श्रमायुक्त रवि श्रीवास्तव द्वारा कार्यालय पर बैठक की गयी है। बैठक में ग्राम प्रधानों को उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत समस्त योजनाओं की जानकारी दी गयी तथा सामूहिक विवाह कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त करने का अनुरोध किया गया। गाजियाबाद में ब्लाक भोजपुर से 2 आवेदन, मुरादनगर ब्लाक से 1 आवेदन एवं जनपद हापुड़ से 4 आवेदन प्राप्त किये जा चुके है। गाजियाबाद क्षेत्र में कुल 7 आवेदन कार्यालय में प्राप्त किये जा चुके है। अतः सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील है कि अपने जिले के श्रम कार्यालय, गाजियाबाद, हापुड एवं बुलन्दशहर में जाकर अपना आवेदन प्रस्तुत करें तथा अपनी पुत्रियों की सामूहिक विवाह में शादी कराकर योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें। पंजीकृत निर्माण श्रमिक का पंजीयन पुत्री के विवाह की तिथि तक 100 दिन पुराना होना चाहिये है। वर की आयु 21 वर्ष एवं पुत्री की आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है।