अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन व विकास अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर कॉलोनाइजरों द्वारा अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही कालोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि अशोक चौधरी और सचिन चौधरी द्वारा ग्राम मटियाला में अनाधिकृत रूप से फ्रेंड्स कालोनी विकसित की जिसका कोई भी तलपट मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं कराया गया जो मानकों के विपरीत है।
वीसी अतुल वत्स ने कहा कि कालोनी में बिना नक्शा पास कराए निर्मित सड़को व भवनों पर प्राधिकरण द्वारा पूर्व में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई थी। भविष्य में भी कालोनी में सड़को एवं भवनों के निर्मित किये जाने पर कभी भी प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पुन: की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस कालोनी में किसी भी भूखण्ड/भवन का कय-विक्रय करने पर होने वाली धन-हानि एवं धोखाधडी के लिये खरीददार स्वंय जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि मानकों के विपरीत बनी इस अनाधिकृत कालोनी में भूखण्ड/भवन क्रय-विक्रय करने से पहले जीडीए जानकारी कर लें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुन: निर्माण न हो इसके लिए सम्बन्धित जेई व सुपरवाइजर कड़ी निगरानी रखें। दोबारा निर्माण होने पर सम्बन्धित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बतादें कि प्राधिकरण के सभी आठ जोन के प्रभारियों अवर अभियंताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्र में किसी भी कीमत पर जीडीए मानकों के विपरीत निर्माण न हों। अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी।