निकाय संचालन के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास ने जारी किये निर्देश
जिलाधिकारी, ईओ एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी होंगे कमेटी के सदस्य
अथाह ब्यूरो
लखनऊ। निकाय चुनावों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के साथ ही नगर विकास विभाग ने निकायों के संचालन के लिये नयी व्यवस्था कर दी है। अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय कमेटी ही निकायों के रोजमर्रा के कार्यों का संचालन करेगी।
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने बुधवार को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि नगर निकायों के कार्यकाल समाप्त होने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा 27 दिसंबर को पारित आदेशों के क्रम में अदालत ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी एवं नगर पालिका सर्विस के अकाउंट कैडर के लेखाधिकारी को दिये गये बैंक खातों के संचालन के आदेश को निरस्त कर दिया था।
इसी क्रम में की गई नयी व्यवस्था के तहत निकायों के रोजमर्रा के कामों के संचालन के लिए जिलाधिकारी (डीएम) की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी करेगी। इसके अध्यक्ष डीएम होंगे एवं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी इसके सदस्य होंगे। एक सदस्य जिलास्तरीय अधिकारी को खुद जिलाधिकारी नामित करेंगे।
प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने आदेश में कहा है कि यह कमेटी केवल निकाय के दैनिक कार्यों का संपादन करेगी। कोई नीतिगत निर्णय यह कमेटी नहीं लेगी।